
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रह रहे लोगों को अब पानी के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (SJPNL) ने जल आपूर्ति दरों में 10 फीसदी की वृद्धि की घोषणा की है। यह संशोधित दरें घरेलू-Domestic, वाणिज्यिक-Commercial, धार्मिक-Religious और सरकारी-Government Institutions सहित सभी उपभोक्ताओं पर लागू होंगी। यह निर्णय हाल ही में जारी दिल्ली सरकार की अधिसूचना के बाद लिया गया है और शिमला नगर निगम (SMC) क्षेत्र के भीतर और बाहर के उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग टैरिफ निर्धारित किए गए हैं।
शिमला नगर निगम की सीमा के अंदर रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई दरें स्लैब के आधार पर तय की गई हैं। 0-20 किलोलीटर की खपत पर 21.23 रुपये प्रति किलोलीटर, 20-30 किलोलीटर पर 36.61 रुपये प्रति किलोलीटर और 30 किलोलीटर से अधिक पर 69.89 रुपये प्रति किलोलीटर का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मेंटिनेंस चार्ज 121 रुपये प्रति माह और यदि मीटर दोषपूर्ण है तो 488.48 रुपये प्रति माह वसूले जाएंगे।
SMC क्षेत्र के बाहर के उपभोक्ताओं को ज्यादा भुगतान करना होगा
नगर निगम क्षेत्र के बाहर के उपभोक्ताओं को इन दरों से भी ज्यादा भुगतान करना होगा। 20 किलोलीटर तक की खपत पर 48.31 रुपये, 20-30 किलोलीटर के बीच 73.21 रुपये, और 30 किलोलीटर से अधिक खपत पर 102.49 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से बिल तैयार होगा। यहां घरेलू जल कनेक्शन के लिए मेंटिनेंस चार्ज 242 रुपये प्रति माह और दोषपूर्ण मीटर के लिए 1,948.58 रुपये प्रति माह रखा गया है।
होटल, रेस्टोरेंट और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए शुल्क भी बढ़े
शिमला नगर निगम क्षेत्र के भीतर और बाहर स्थित होटल और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों के लिए नई जल दरें काफी ज्यादा रखी गई हैं। 20 किलोलीटर तक की खपत पर 116.93 रुपये, 30-75 किलोलीटर पर 155.88 रुपये, और 75 किलोलीटर से अधिक खपत पर 214.34 रुपये प्रति किलोलीटर चार्ज होगा। अगर कनेक्शन प्लग किया गया है तो मासिक शुल्क 242 रुपये, और दोषपूर्ण मीटर के लिए 8,557.67 रुपये प्रति माह देना होगा।
वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए भी स्लैब के अनुसार दरें तय की गई हैं—20 किलोलीटर तक 58.56 रुपये, 30 किलोलीटर तक 92.09 रुपये, 75 किलोलीटर तक 122.40 रुपये और 75 किलोलीटर से अधिक के लिए 168.38 रुपये प्रति किलोलीटर।
सरकारी संस्थान और धार्मिक स्थलों पर भी असर
सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, धर्मशालाओं और धार्मिक स्थलों को भी अब 92.25 रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा। इसके अलावा, पानी के कुल बिल पर 30% सीवरेज चार्ज भी जोड़ा जाएगा, जिससे कुल बिल में और वृद्धि होगी।
टैंकर चार्ज में भी बढ़ोतरी
जो उपभोक्ता टैंकर के माध्यम से पानी लेते हैं, उन्हें भी अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। 2,000 लीटर क्षमता वाले टैंकर के लिए घरेलू उपयोग हेतु 1,331 रुपये और वाणिज्यिक उपयोग के लिए 1,797 रुपये वसूले जाएंगे। 4,000 लीटर के टैंकर के लिए घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग हेतु क्रमशः 2,662 रुपये और 3,593 रुपये, जबकि 6,000 लीटर टैंकर के लिए 3,993 रुपये (घरेलू) और 5,390.55 रुपये (वाणिज्यिक) देने होंगे।