
अगर आप उत्तराखंड राज्य के छात्र हैं और आपकी पढ़ाई में रुचि गहरी है, तो उत्तराखंड सरकार ने आपके लिए एक शानदार अवसर तैयार किया है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना उन मेधावी विद्यार्थियों को समर्पित है जो सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और शैक्षणिक प्रदर्शन में अव्वल रहते हैं। इस योजना के अंतर्गत, छात्रों को उनकी मेहनत और प्रतिभा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे बिना किसी वित्तीय रुकावट के अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकें।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना क्या है?
उत्तराखंड सरकार ने 2023-24 के शैक्षणिक सत्र से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी छात्रों को सम्मानित करना और प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत हर स्ट्रीम में टॉप करने वाले छात्रों को मासिक स्कॉलरशिप (Scholarship) के साथ-साथ कोर्स समाप्ति पर एकमुश्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों सुनिश्चित होती हैं।
योजना की विशेषताएं जो इसे अनूठा बनाती हैं
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी कॉलेज के सभी स्ट्रीम्स में टॉप-3 छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में टॉप करने वाले छात्रों को एकमुश्त इनाम स्वरूप ₹60,000 तक की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जिन छात्रों की उपस्थिति 75% से अधिक होती है और वे टॉप 10% में आते हैं, उन्हें भी ₹1500 प्रति माह की अलग से स्कॉलरशिप दी जाती है। यह स्कॉलरशिप छात्रों के पिछले वर्ष के प्रदर्शन और उपस्थिति के आधार पर दी जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विद्यार्थी नियमित और मेहनती हों।
विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि
इस योजना में ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में 80% अंक लाने वाले छात्रों को ₹3000, ₹2000 और ₹1500 की मासिक स्कॉलरशिप दी जाती है। वहीं, अगले वर्षों के लिए यह स्कॉलरशिप 60% अंकों के आधार पर दी जाती है। ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में टॉप करने पर एकमुश्त ₹35,000, ₹25,000 और ₹20,000 की राशि मिलती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यह राशि बढ़कर ₹60,000, ₹35,000 और ₹25,000 हो जाती है।
पात्रता मानदंड जो बनाते हैं इस योजना को विशेष
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और राज्य के किसी सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में रेगुलर छात्र के तौर पर पंजीकृत हैं। ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष के लिए 12वीं में न्यूनतम 80% अंक आवश्यक हैं, जबकि अन्य वर्षों और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 60% अंक आवश्यक हैं। साथ ही, छात्र की उपस्थिति कम से कम 75% होनी चाहिए और उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक या कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन केवल समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही संभव है। छात्र को सबसे पहले समर्थ पोर्टल पर New User के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें रोल नंबर, जन्मतिथि और OTP के माध्यम से लॉगिन क्रिएट किया जाता है। इसके बाद छात्र को योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है जिसमें बैंक डिटेल्स, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास और आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।
पैसा कैसे और कब मिलता है?
एक बार आवेदन करने के बाद कॉलेज स्तर पर, फिर विश्वविद्यालय और अंततः राज्य स्तर पर सत्यापन किया जाता है। योग्य उम्मीदवारों की सूची कॉलेज की वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है और फिर DBT के माध्यम से स्कॉलरशिप की राशि सीधे छात्रों के खातों में भेज दी जाती है। आमतौर पर यह राशि शैक्षणिक सत्र के दौरान दो किस्तों में दी जाती है, और सत्र 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है।