
PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराया? जानिए कैसे देरी से ₹2,125 करोड़ का पड़ा जुर्माना – कहीं आप भी तो नहीं लापरवाह!
पैन-आधार लिंकिंग अब अनिवार्य हो गई है और इसे न करने पर ₹1,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। यह प्रक्रिया वित्तीय पारदर्शिता और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करती है। पैन कार्ड के इनऑपरेटिव होने से टैक्स रिफंड और बैंक ट्रांजेक्शन पर असर पड़ सकता है। लिंकिंग की डेडलाइन 30 जून 2023 थी, जिसके बाद जुर्माना भरकर इसे पूरा किया जा सकता है।