BPL सूची के नए नियम! पंचायत प्रधानों से छीने गए अधिकार – अब कौन करेगा BPL होने का फैसला? देखें

BPL सूची के नए नियम! पंचायत प्रधानों से छीने गए अधिकार – अब कौन करेगा BPL होने का फैसला? देखें

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची निर्माण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें अब पंचायत प्रधानों की बजाय एसडीएम और बीडीओ को अधिकृत किया गया है। पात्रता की सीमा वार्षिक ₹50,000 आय तय की गई है। त्रिस्तरीय समिति सत्यापन करेगी और सूची को सार्वजनिक जांच के लिए जारी किया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता और जरूरतमंदों को लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।