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आपका PAN नंबर एक्टिव है या नहीं? अब घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन चेक

इस लेख में हमने पैन कार्ड की एक्टिव स्थिति चेक करने का तरीका बताया है। इसके अलावा, पैन कार्ड के इनएक्टिव होने के कारण और उसे फिर से एक्टिव करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई है। इस जानकारी के साथ, आप अपने पैन कार्ड को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और उसे आवश्यकता अनुसार सक्रिय कर सकते हैं।

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आपका PAN नंबर एक्टिव है या नहीं? अब घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन चेक
PAN card is active

पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह 10 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, और पैन कार्ड पर आपका नाम, जन्म तिथि, पिता या पति/पत्नी का नाम और आपकी फोटो होती है। पैन कार्ड को पहचान प्रमाण या जन्म तिथि प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी यह चेक किया है कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं? यह जानने के लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। यदि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है, तो इसके कारण आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

कैसे करें PAN नंबर की एक्टिव स्थिति चेक?

यहाँ पैन कार्ड की एक्टिव स्थिति चेक करने के लिए कदम-दर-कदम प्रक्रिया दी गई है:

  • यदि आपका पैन एक्टिव है, तो हरे रंग का टिक दिखाई देगा और यह संदेश दिखाई देगा: “PAN is Active and details are as per PAN.”
  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • वेबसाइट पर बाईं ओर Quick Links सेक्शन में जाकर “Verify PAN Status” लिंक पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि और पैन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद, ‘Continue’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
  • OTP प्राप्त करने के बाद, उसे पेज पर दिए गए बॉक्स में डालें और “Validate” पर क्लिक करें।

पैन कार्ड इनएक्टिव क्यों हो जाते हैं?

पैन कार्ड के इनएक्टिव होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण पैन-आधार लिंक का न होना है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो आयकर विभाग उन सभी को इनएक्टिव कर सकता है। इसके अलावा, आयकर विभाग ऐसे पैन कार्ड को भी इनएक्टिव कर देता है, जिन्हें फर्जी माना जाता है या जो गलत पहचान वाले व्यक्तियों को जारी किए गए होते हैं।

क्या करें अगर पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाए?

यदि आपका पैन कार्ड किसी कारणवश इनएक्टिव हो जाता है, तो आपको इसे सक्रिय करने के लिए आयकर विभाग में एक आवेदन पत्र भेजना होगा। इस पत्र में आपको अपने पैन कार्ड की एक प्रति, आयकर विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति बॉन्ड, और पिछले तीन वर्षों में दाखिल किए गए आईटीआर की कॉपी सहित अन्य दस्तावेज़ शामिल करने होंगे। जब आपके आवेदन को विभाग द्वारा स्वीकार किया जाएगा, तो वे 15 से 30 दिनों के भीतर आपके पैन कार्ड को एक्टिव कर देंगे।

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