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इन योजनाओं के तहत भी सरकार देती है 1 हजार रुपये, बस इन शर्तों को पूरा करना है जरूरी

झारखंड सरकार वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये प्रदान कर रही है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है. पात्रता की शर्तें पूरी करने पर कोई भी इस योजना का लाभ ले सकता है. जानिए पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया.

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Jharkhand Government Schemes: झारखंड सरकार वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये लाभुकों को देती है. हर योजनाओं की पात्रता अलग-अलग रखी गयी है. आज हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे.

इन योजनाओं के तहत भी सरकार देती है 1 हजार रुपये, बस इन शर्तों को पूरा करना है जरूरी

झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर माह 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है. पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले व्यक्ति आसानी से आवेदन कर सकते हैं और सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं. यह योजना गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित हो रही है.

झारखंड सरकार की पेंशन योजनाएं

झारखंड सरकार समाज के हर वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है. इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन योजना. इन योजनाओं के तहत योग्य लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. यह योजना उन लोगों के लिए है जो बीपीएल (BPL) श्रेणी में आते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है.

हर महीने दिया जाता है आर्थिक सहयोग

झारखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करती है. इसमें केंद्र सरकार का योगदान 600 रुपये और राज्य सरकार का 400 रुपये होता है. यह राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है. वृद्धा पेंशन का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. विधवा पेंशन के लिए आवेदक महिला की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. वहीं, दिव्यांग पेंशन के लिए व्यक्ति की दिव्यांगता 80% या उससे अधिक होनी चाहिए. दिव्यांगता प्रमाण पत्र किसी भी सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं:

  1. स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (झारखंड का नागरिक होना अनिवार्य)
  2. आधार कार्ड
  3. वोटर आईडी कार्ड
  4. राशन कार्ड
  5. आय प्रमाण पत्र
  6. बैंक खाता विवरण
  7. फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज)
  8. वृद्धा/ विधवा/ दिव्यांग प्रमाण पत्र

वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन पत्र को सही ढंग से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा. आवेदन स्वीकृत होने के बाद DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पेंशन राशि बैंक खाते में भेज दी जाती है.


FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: वृद्धा पेंशन योजना का लाभ कौन ले सकता है?
Ans: 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

Q2: दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता क्या है?
Ans: लाभार्थी की दिव्यांगता 80% या उससे अधिक होनी चाहिए, और उसके पास सरकारी अस्पताल का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.

Q3: पेंशन की राशि कैसे मिलेगी?
Ans: पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है.

Q4: आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
Ans: आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, निवास प्रमाण पत्र, और संबंधित पेंशन प्रमाण पत्र आवेदन के लिए जरूरी हैं.

Q5: आवेदन प्रक्रिया कहां से शुरू करें?
Ans: लाभार्थी को अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा.

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