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भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक कैसे कर सकते हैं आधार कार्ड के लिए अप्लाई, जानें

भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक यदि पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिन तक भारत में रहे हैं, तो वे आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पासपोर्ट, पता प्रमाण, भारतीय मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक डेटा आवश्यक होता है। प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है और वैधता वीज़ा की अवधि पर निर्भर करती है।

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भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक कैसे कर सकते हैं आधार कार्ड के लिए अप्लाई, जानें
Aadhaar Card for Foreign Nationals

भारत में रहने वाले कई विदेशी नागरिक अब विभिन्न सरकारी और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता महसूस करने लगे हैं। यदि कोई विदेशी नागरिक पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिनों तक भारत में निवास कर चुका है, तो वह UIDAI द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। आधार नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नि:शुल्क है, और इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है।

विदेशी नागरिकों के लिए आधार नामांकन प्रक्रिया

सबसे पहले, विदेशी नागरिक को अपने क्षेत्र में स्थित निकटतम आधार नामांकन केंद्र का पता लगाना होगा। इसके लिए वह UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकता है, जहाँ राज्य, जिला या पिनकोड के आधार पर केंद्र की जानकारी मिलती है। आधार कार्ड के लिए आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेज अपने साथ ले जाना अनिवार्य है।

पहचान प्रमाण (Proof of Identity) के तौर पर वैध पासपोर्ट सबसे मान्य दस्तावेज माना जाता है। साथ ही, पते का प्रमाण (Proof of Address) जैसे बैंक स्टेटमेंट, बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट आदि दस्तावेज भी जरूरी होते हैं।

नामांकन केंद्र पर पहुँचने के बाद, आवेदनकर्ता को एक फॉर्म प्रदान किया जाता है जिसमें उसे अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है। इसके बाद, बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है जिसमें फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन शामिल होते हैं। सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर एक पावती पर्ची (Acknowledgment Slip) प्रदान की जाती है, जिसमें एक नामांकन संख्या (Enrollment ID) होती है, जिससे आगे की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है।

विशेष ध्यान देने योग्य बातें

विदेशी नागरिकों के लिए आधार कार्ड उनकी वीज़ा की वैधता तक ही मान्य रहता है। इसका अर्थ है कि यदि वीज़ा की अवधि समाप्त हो जाती है, तो आधार कार्ड की मान्यता भी स्वतः समाप्त मानी जाती है।

यदि कोई विदेशी नागरिक अपने बच्चे के लिए आधार कार्ड बनवाना चाहता है और वह बच्चा 5 वर्ष से कम आयु का है, तो उसका बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाएगा। लेकिन 5 वर्ष की आयु पूरी होने पर बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय मोबाइल नंबर का होना जरूरी है क्योंकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान ओटीपी सत्यापन और आगे की सेवाओं के लिए मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक होता है। अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर स्वीकार नहीं किए जाते।

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