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टैक्स भरते हैं तो ज़रूर करें ये काम, वरना लग सकता है ₹10 लाख तक का जुर्माना

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को विदेशी संपत्ति और आय का खुलासा करने की चेतावनी दी है, ताकि काले धन पर रोक लगाई जा सके। अगर आप विदेशी संपत्ति रखते हैं, तो इसे आईटीआर में घोषित न करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। 31 दिसंबर तक अपने रिटर्न दाखिल करें।

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टैक्स भरते हैं तो ज़रूर करें ये काम, वरना लग सकता है ₹10 लाख तक का जुर्माना
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अगर आप एक इनकम टैक्सपेयर हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को आगाह किया है कि वे अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेशों से अर्जित आय का खुलासा करें। यह चेतावनी इस कारण से दी जा रही है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कालाधन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।

आयकर विभाग की एडवाइजरी और अनुपालन अभियान

आयकर विभाग ने हाल ही में एक अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी टैक्सपेयर्स आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आईटीआर में विदेशी संपत्ति और विदेश से आय के बारे में जानकारी दें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पिछले साल में भारत के कर निवासी के लिए विभिन्न प्रकार की विदेशी संपत्तियों का खुलासा करना आवश्यक है, जैसे कि बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध, वार्षिकी अनुबंध, अचल संपत्ति, वित्तीय हित वाले व्यवसाय या इकाइयाँ, और अन्य ऐसी संपत्तियाँ जिनका कनेक्शन विदेश से हो।

आईटीआर में विदेशी संपत्ति और आय का खुलासा अनिवार्य

आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मानदंड के अंतर्गत आने वाले टैक्सपेयर्स को विदेशी संपत्ति (एफए) या विदेशी आय (एफएसआई) अनुसूची में जानकारी भरना अनिवार्य है। चाहे उनकी आय कर योग्य सीमा से कम हो या विदेश में अर्जित संपत्ति सही स्रोतों से हो, तब भी इसका खुलासा करना जरूरी होगा। विभाग का कहना है कि आईटीआर में विदेश से जुड़ी जानकारी न देने पर काला धन (अघोषित विदेशी संपत्ति और आय) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

सीबीडीटी द्वारा भेजे जाएंगे मैसेज और ईमेल

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया कि वह उन निवासी करदाताओं को मैसेज और ईमेल भेजेगा जिन्होंने पहले ही अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है। ये मैसेज उन लोगों को भेजे जाएंगे जिनके विदेशी संपत्ति रखने या विदेशी आय प्राप्त करने के संकेत मिले हैं। इस संदर्भ में विभाग उन टैक्सपेयर्स को ‘सुझाव’ देगा कि वे अपनी विदेशी संपत्तियों का खुलासा करें।

अंतिम तिथि की महत्वपूर्ण जानकारी

इस अभियान के तहत यह भी बताया गया है कि टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर तक अपना आईटीआर दायर करना होगा, क्योंकि यह तारीख संशोधित और देर से दाखिल किए गए रिटर्न के लिए अंतिम तिथि है।

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