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इनकम टैक्स बचाने का जबरदस्त तरीका! ऐसे मिलेगी 50% तक टैक्स में छूट – अभी जानिए

अयोध्या राम मंदिर में दान करके आप न सिर्फ आस्था का परिचय दे सकते हैं, बल्कि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स की धारा 80G का लाभ लेकर टैक्स बचा सकते हैं। जानें कैसे गणना होती है टैक्स छूट की, किन शर्तों का पालन आवश्यक है और कितना दान है मान्य।

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इनकम टैक्स बचाने का जबरदस्त तरीका! ऐसे मिलेगी 50% तक टैक्स में छूट – अभी जानिए
इनकम टैक्स बचाने का जबरदस्त तरीका

वित्त वर्ष 2024-25 में यदि आप अब तक टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक नया और आस्था से जुड़ा विकल्प है – अयोध्या राम मंदिर में दान। इस दान के माध्यम से आप न केवल धर्मिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं, बल्कि Income Tax Act की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रस्ट को किया गया दान ही इस धारा के अंतर्गत कटौती योग्य होता है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ऐसे ही पात्र ट्रस्टों में शामिल है।

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान से टैक्स छूट कैसे मिलेगी

यदि आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को अपनाते हैं, तो आप इस ट्रस्ट को किए गए दान पर Income Tax Section 80G के तहत छूट का लाभ उठा सकते हैं। दान की राशि यदि नकद है तो अधिकतम ₹2000 तक ही स्वीकार्य है, जबकि डिजिटल माध्यम से इससे अधिक की राशि दान की जा सकती है।

धारा 80G के तहत यह ट्रस्ट 50% टैक्स डिडक्शन की श्रेणी में आता है। इसका अर्थ है कि यदि आपने इस ट्रस्ट को ₹10,000 का दान किया है, तो आप ₹5,000 तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं – बशर्ते आपकी समायोजित सकल कुल आय (Adjusted Gross Total Income) की 10% सीमा के भीतर हो।

ध्यान देने योग्य शर्तें

धारा 80G के तहत टैक्स छूट का लाभ पाने के लिए कुछ अहम शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • दानदाता ने पुरानी टैक्स व्यवस्था का चुनाव किया हो।
  • ट्रस्ट को किया गया दान समायोजित सकल आय के 10% से अधिक न हो।
  • ट्रस्ट को दान धारा 80G (2)(b) के अंतर्गत अधिसूचित हो – जैसे कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट।
  • दान की गई राशि केवल मंदिर निर्माण/जिर्णोद्धार के लिए मान्य हो, न कि सामाजिक या धार्मिक आयोजनों के लिए।

उदाहरण के जरिए समझें छूट की गणना

मान लीजिए किसी व्यक्ति, अनिल की सालाना आय ₹8 लाख है। वह धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख और अन्य योग्य कटौतियों में ₹3 लाख की रियायत लेता है। तो उसकी समायोजित आय ₹3.5 लाख रह जाती है। इस पर धारा 80G के तहत अधिकतम 10% यानी ₹35,000 तक की कटौती मिल सकती है।

यदि अनिल ने राम मंदिर ट्रस्ट को ₹40,000 का दान किया है, तो उसे इस राशि का 50% यानी ₹20,000 की टैक्स छूट मिल सकती है, क्योंकि यह ₹35,000 की सीमा में आता है। परंतु यदि उसने ₹80,000 का दान किया होता, तो 50% कटौती यानी ₹40,000 बनती, लेकिन अधिकतम सीमा ₹35,000 होने के कारण केवल ₹35,000 तक ही छूट मिलती।

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