News

दिल्ली में बिना हेलमेट बाइक/स्कूटी चलाने वालों की खैर नहीं, पुलिस लेगी सख्त एक्शन; लाइसेंस भी होगा रद्द

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। चालान, लाइसेंस रद्दीकरण जैसी सजा तय की गई है। 2024 में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें दोपहिया चालकों की हुईं, जिनमें हेलमेट न पहनना मुख्य कारण रहा। अब हेड कांस्टेबल से ऊपर के अधिकारी तुरंत जुर्माना और लाइसेंस जब्त करने के लिए अधिकृत हैं।

Published on
दिल्ली में बिना हेलमेट बाइक/स्कूटी चलाने वालों की खैर नहीं, पुलिस लेगी सख्त एक्शन; लाइसेंस भी होगा रद्द
Bad news for bike and scooter riders

दिल्ली की सड़कों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना अब सिर्फ एक नियम का उल्लंघन नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध माना जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नए सर्कुलर के तहत, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस को डिसक्वालिफाई या रद्द करने से लेकर मौके पर चालान काटने तक के प्रावधान शामिल हैं।

यह सख्ती केवल नियमों के पालन के लिए नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम है। ट्रैफिक हेडक्वार्टर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सत्य वीर कटारा द्वारा जारी इस सर्कुलर में सभी ट्रैफिक कर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे दोपहिया चालकों पर विशेष नजर रखें और हेलमेट नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करें।

सड़क हादसों में दोपहिया चालकों की मौतें बनीं चिंता का विषय

आंकड़े बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं दिन-ब-दिन जानलेवा होती जा रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जानें दोपहिया वाहन चालकों की गई हैं। वर्ष 2024 में कुल 1,551 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई, जिनमें से 611 दोपहिया चालक थे। 2,233 अन्य घायल हुए। यह संख्या स्पष्ट रूप से बताती है कि हेलमेट की अनदेखी एक जानलेवा चूक साबित हो रही है।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर (यातायात) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इन हादसों के पीछे प्रमुख कारण बिना हेलमेट वाहन चलाना, खराब गुणवत्ता का हेलमेट पहनना और गलत दिशा में तेज रफ्तार से वाहन चलाना है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में सवारियों ने हेलमेट पहना तो था, लेकिन सही तरीके से नहीं, जिससे सिर पर गंभीर चोटें आईं।

मोटर वाहन अधिनियम में क्या कहता है कानून?

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा 129 स्पष्ट रूप से कहती है कि चार साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को जो दोपहिया वाहन चला रहा है या उस पर बैठा है, उसे एक अच्छी गुणवत्ता का सुरक्षात्मक हेडगियर (Helmet) पहनना अनिवार्य है।

यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो 1,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। यही नहीं, एमवी एक्ट की धारा 206(4) के अनुसार ऐसे व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है और धारा 19 के तहत उसे अयोग्य घोषित करने या रद्द करने की कार्यवाही की जा सकती है।

कटारा के अनुसार, अब हेड कांस्टेबल रैंक से ऊपर के सभी अधिकारी हेलमेट नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं। सभी ट्रैफिक कर्मियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सख्ती से इन नियमों का पालन करवाएं और किसी भी उल्लंघन पर कोई रियायत न बरतें।

Leave a Comment