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इनकम टैक्स से पूरी तरह फ्री! शादी के गिफ्ट से लेकर वसीयत तक – देखें पूरी टैक्स फ्री इनकम लिस्ट

मार्च महीने में टैक्स प्लानिंग करते समय Tax Free Income पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। PF, LIC, Mutual Funds से लेकर कृषि भूमि, शादी के गिफ्ट और चैरिटी तक कई ऐसी इनकम हैं, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होती हैं। Income Tax Act की धारा 10 के अंतर्गत इनकम को समझकर आप स्मार्ट टैक्स सेविंग कर सकते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग में बढ़त पा सकते हैं।

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इनकम टैक्स से पूरी तरह फ्री! शादी के गिफ्ट से लेकर वसीयत तक – देखें पूरी टैक्स फ्री इनकम लिस्ट
Tax Free Income

मार्च का महीना आते ही इनकम टैक्स (Income Tax) की चर्चा हर जगह जोरों पर होती है। यह वह समय होता है जब सैलरीड क्लास से लेकर बिजनेस क्लास तक सभी टैक्स प्लानिंग में जुट जाते हैं। हालांकि, कई लोग यह नहीं जानते कि कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिन पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ता। जी हां, Income Tax Act के Section 10 के तहत कुछ ऐसी Tax Free Income होती हैं जो आपको बड़ी राहत देती हैं।

Tax Free Income का फायदा लेने से पहले समझें पूरा नियम

Income Tax सिर्फ आपकी Salary पर ही नहीं, बल्कि Savings, Rental Income, Capital Gains और Side Business से होने वाली आय पर भी लगता है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10 को गौर से समझें, तो पाएंगे कि इसमें कुछ ऐसी इनकम का जिक्र है जिन पर एक रुपये का भी टैक्स नहीं बनता। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते वक्त अगर आप इन Tax Free Income को सही तरीके से डिक्लेयर करें, तो मोटी टैक्स सेविंग हो सकती है।

PF Account में जमा राशि पर टैक्स फ्री लाभ

PF अकाउंट में जमा की गई राशि, अगर आपकी बेसिक सैलरी के 12% तक सीमित हो, तो यह Section 80C के तहत टैक्स फ्री होती है। ध्यान रखें कि अगर यह लिमिट पार होती है, तो अतिरिक्त रकम पर टैक्स देना होता है।

Mutual Funds और Share Market से मिला LTCG भी Tax Free

अगर आपने Equity या Mutual Funds में एक साल से ज्यादा समय तक निवेश किया है और उसे बेचने पर 1 लाख रुपये तक का मुनाफा होता है, तो वह Long Term Capital Gain (LTCG) की श्रेणी में आता है और पूरी तरह टैक्स फ्री होता है।

शादी के गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं लगता

शादी के अवसर पर दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट्स, जिनकी कुल वैल्यू ₹50,000 से कम हो, वो Tax Free माने जाते हैं। लेकिन यह सुविधा सिर्फ शादी के आस-पास मिले गिफ्ट्स के लिए ही लागू होती है।

Saving Account पर मिलने वाला ब्याज भी हो सकता है टैक्स फ्री

अगर आपके बैंक सेविंग अकाउंट से साल भर में ₹10,000 तक ब्याज मिलता है, तो यह आय टैक्स फ्री होती है। इससे अधिक ब्याज मिलने पर उस अतिरिक्त राशि पर टैक्स लागू होता है।

Partnership Firm में Share of Profit पर कोई टैक्स नहीं

अगर आप किसी फर्म के पार्टनर हैं, तो आपकी हिस्सेदारी के अनुसार मिलने वाला मुनाफा (Share of Profit) टैक्स फ्री होता है क्योंकि फर्म पहले ही इस पर टैक्स अदा कर चुकी होती है।

LIC की मैच्योरिटी पर मिली रकम भी टैक्स से मुक्त

यदि आपकी LIC पॉलिसी का सालाना प्रीमियम, सम एश्योर्ड का 10% या उससे कम है, तो उसके मैच्योरिटी या क्लेम के समय मिलने वाली रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। अगर यह शर्त पूरी नहीं होती, तो उस पर टैक्स देना होता है।

वसीयत में मिली संपत्ति पर भी नहीं देना होता टैक्स

वसीयत के जरिए प्राप्त हुई प्रॉपर्टी, कैश या जूलरी पर टैक्स नहीं लगता। हालांकि, भविष्य में इस संपत्ति से हुई आय पर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है।

VRS लेने पर 5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री

सरकारी या PSU कर्मचारियों को Voluntary Retirement Scheme (VRS) के तहत मिलने वाली एकमुश्त राशि में ₹5 लाख तक टैक्स फ्री होता है। इससे अधिक की राशि पर टैक्स लागू होता है।

कृषि भूमि से हुई आय भी टैक्स के दायरे से बाहर

यदि आपके पास कृषि भूमि है और उससे फसल या किराए के रूप में आमदनी होती है, तो वह पूरी तरह टैक्स फ्री है। यह सुविधा केवल वैध कृषि भूमि पर लागू होती है।

चैरिटेबल ट्रस्ट या धार्मिक संस्थानों को डोनेशन देने पर टैक्स में छूट

Income Tax Act के Section 80G के तहत, अगर आपने किसी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया है, तो उस पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। ध्यान रहे, सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिए गए दान पर ही छूट मिलती है।

राम मंदिर ट्रस्ट को दिया गया दान

राम मंदिर ट्रस्ट को दान, चूंकि यह ऐतिहासिक धार्मिक संस्था है, तो इस पर 50% की टैक्स छूट मिलती है। लेकिन यह सुविधा केवल Old Tax Regime चुनने वाले टैक्सपेयर के लिए लागू है।

कारोबारी खर्च जैसे खानपान पर भी टैक्स में छूट

अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं और क्लाइंट या स्टाफ के साथ खानपान पर खर्च करते हैं, तो इनका बिल संभालकर रखें। यह बिजनेस खर्च के रूप में टैक्स से छूट दिला सकता है।

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