
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई Divyang Pension Yojana Delhi उन नागरिकों के लिए एक राहत की योजना है, जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को बिना किसी पर निर्भर हुए पूरा कर सकें। हाल ही में दिल्ली में दिव्यांग पेंशन की राशि ₹2500 से बढ़ाकर ₹3000 कर दी गई है, जिससे लाभार्थियों को अधिक सहायता मिल सके।
दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य और महत्व
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आर्थिक सहयोग के साथ-साथ, यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। यह पहल विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन यापन के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को सरकारी सहयोग के तहत बराबरी के अवसर दिए जाते हैं।
कितनी मिलती है पेंशन और कैसे मिलती है रकम?
Divyang Pension Delhi योजना के अंतर्गत अब पात्र दिव्यांगजन को हर महीने ₹3000 की राशि पेंशन के रूप में उनके आधार लिंक बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए भेजी जाती है। यह रकम हर महीने एकमुश्त मिलती है जिससे वे अपनी दवाइयों, आवागमन या अन्य जरूरतों को पूरा कर सकें।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना के तहत वे व्यक्ति पात्र हैं:
- जिनकी उम्र 5 साल या उससे अधिक है
- जो कम से कम 5 वर्षों से दिल्ली के निवासी हैं
- जिनके पास 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता हो और प्रमाण पत्र मौजूद हो
- जिनकी पारिवारिक आय ₹1,00,000 से कम हो
- जो पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन या सहायता योजना का लाभ नहीं ले रहे हों
- जिनके पास आधार से जुड़ा एकल बैंक खाता हो
क्या हैं आवश्यक दस्तावेज?
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण एवं आवास प्रमाण से संबंधित वैकल्पिक दस्तावेज
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन e-District Delhi Portal के माध्यम से किया जा सकता है:
- पोर्टल पर जाकर New User Registration करें
- आधार से लिंक करके यूज़र ID और पासवर्ड प्राप्त करें
- लॉगिन करने के बाद Disability Pension Scheme पर क्लिक करें
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत, सामाजिक और दिव्यांगता से संबंधित जानकारी भरें
- बैंक विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन सबमिट करें
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
e-District Portal पर लॉगिन करने के बाद “Application Submission Status” टैब पर जाकर आप अपने एप्लिकेशन नंबर के जरिए स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। यहां से पता चल जाएगा कि आपका आवेदन मंजूर हुआ है, पेंडिंग है या अस्वीकार।
अगर आवास प्रमाण नहीं हो तो क्या करें?
ऐसे में दो गवाहों के माध्यम से निवास प्रमाण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ये गवाह हो सकते हैं:
- स्थानीय सांसद या विधायक
- RWA अध्यक्ष या सचिव
- पड़ोसी
- महिला मंडल/SHG की सदस्य
- आशा कार्यकर्ता या ICDS पर्यवेक्षक
- किसी सरकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणन